अब सिगरेट की लंबाई और उसका फिल्टर सिगरेट के टैक्स का निर्धारण करेंगे। आप जितनी बड़ी सिगरेट पीएंगे उतना ज्यादा टैक्स चुकाना होगा, देखिए
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gst give employment
जीएसटी के लागू होने के बाद सिगरेट पीना आपको महंगा पड़ सकता है। सिगरेट पर टैक्स के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है वह कुछ ऐसा ही है।
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जीएसटी बिल
सिगरेट को ‘निगेटिव गुड्स’ की श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी सिगरेट की कई श्रेणियां बनाई गईं हैं जिससे हर प्रकार की सिगरेट पर टैक्स की दरें अलग होंगी।
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जीएसटी
एक तंबाकू उद्यमी के अनुसार चंडीगढ़ में रोजाना बीस करोड़ रुपये की सिगरेट की खपत होती है। यह औसत चंडीगढ़ की प्रतिदिन होने वाली सभी उत्पादों की खपत का पंद्रह फीसदी है।
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जीएसटी
चंडीगढ़ में मुख्य रूप से सिगरेट के पचास डिस्ट्रिब्यूटर हैं। इनसे ही शहर के करीब एक हजार से ज्यादा सिगरेट विक्रेता जुड़े हैं। एक सेक्टर में औसतन दस सिगरेट विक्रेता हैं। एक सिगरेट विक्रेता की सेल औसतन पांच हजार रुपये तक है।
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GST BILL
चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गोयल के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर लगने वाले टैक्स में अंतर आएगा। इसका खाका सिगरेट की लंबाई, फिल्टर और नॉन फिल्टर को लेकर तैयार किया गया है।
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gst
जीएसटी के लागू होने के बाद सिगरेट के दामों में वृद्धि की संभावना है। सिगरेट पर लगाया जाने वाला सारा टैक्स सीधे ग्राहकों पर होगा।
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जीएसटी
तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी रेट-28 फीसदी
तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला सरचार्ज 61 से 204 फीसदी तक
नान फिल्टर सिगरेट पर सरचार्ज-पांच फीसदी और 1591 रुपये प्रति हजार
नान फिल्टर 70 एमएम की सिगरेट पर सरचार्ज-पांच फीसदी और 2876 रुपये प्रति हजार।
तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी रेट-28 फीसदी
फिल्टर वाली 65 एमएम तक की सिगरेट पर सरचार्ज-5 फीसदी और 1591 प्रति हजार।
फिल्टर वाली 65-70 एमएम तक की सिगरेट पर सरचार्ज-पांच फीसदी और 2126 रुपये प्रति हजार
फिल्टर वाली 70-75 एमएम की सिगरेट पर सरचार्ज-पांच फीसदी और 2876 रुपये प्रति हजार।
फिल्टर वाली 70 एमएम से ज्यादा बड़ी सिगरेट पर सरचार्ज-पांच फीसदी और 4170 रुपये प्रति हजार।