500 लोगों की नौकरी कभी भी जा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी से दूसरी जगह काम तलाशना शुरू कर दें। कहीं ऐसा न हो कि पछताना पड़ जाये।
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काम का तनाव
दरअसल, हरियाणा पुलिस के 5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती मामले में आर्थिक आधार पर आरक्षण पाने वाले 500 कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस भर्ती में आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी है।
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पिछले सप्ताह मेडिकल जांच के बाद इनको मधुबन पुलिस अकादमी में ट्रेनिग पर भेजा गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश से वे सभी पुलिस कर्मी प्रभावित होंगे, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण पाकर नियुक्त हुए हैं। इस मामले में सचिन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुलिस भर्ती में आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द करने की अपील की थी।
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आरक्षण को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता का तर्क था कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच मेडिकल प्रवेश में पहले ही आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण पर रोक लगा चुकी है तो अब यह आरक्षण इस पुलिस भर्ती में क्यों दिया जा रहा है। पिछले साल 19 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस के लिए 5 हजार कांस्टेबल (मेल) की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।
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इस भर्ती का 23 जून 2017 को परिणाम घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के तुरंत अगले दिन सभी चयनित उम्मीदवारों को मधुबन पुलिस अकादमी में बुला कर सभी जांच कर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। हरियाणा सरकार की 27 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना के तहत इस भर्ती में ईबीपी आरक्षण दिया गया।
हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने इस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना को इस भर्ती में लागू करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश का सीधा असर 500 से अधिक सिपाहियों पर पड़ेगा, जिनको इस आरक्षण के तहत ही नियुक्ति मिली है।