GST लगने के बाद क्या घरेलू और कामर्शियल सिलेंडर मंहगे हो जाएंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो पढ़िए, यहां आपको जवाब मिलेगा।
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gas connection
कई दिनों की कशमकश के बाद आखिरकार घरेलू सिलेंडर भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले घरेलू रसोई गैस पर कोई टैक्स नहीं था।
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एलपीजी सिलेंडर
यह हरियाणा के 55.25 लाख घरेलू रसोई उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका है, जबकि इससे गृहणियों का रसोई बजट भी बढ़ जाएगा। हरियाणा में अभी घरेलू रसोई गैस का रेट 573.50 रुपये (122.34 अनुदान समेत) है, लेकिन अब इसके मूल रेट में 5 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
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gas cylender
इसके अलावा जीएसटी के बाद कामर्शियल सिलेंडर भी महंगा होगा। अभी हरियाणा में कामर्शियल सिलेंडर का दाम 1112 रुपये प्रति सिलेंडर है। इसमें 12.5 प्रतिशत वैट और 0.75 प्रतिशत सेस भी शामिल है।
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यानी अभी कामर्शियल सिलेंडर पर उपभोक्ता को 13.25 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब कामर्शियल सिलेंडर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। उधर, इसी को लेकर प्रदेश की रसोई गैस एजेंसियां भी अभी पसोपेश में हैं।
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gas
इस बाबत हरियाणा की तमाम तेल कंपनियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। आईओसीएल के एक आला अफसर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि घरेलू सिलेंडर और कामर्शियल सिलेंडर दोनों 5 व 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। उनके अनुसार एक जुलाई को दोनों सिलेंडरों के रिवाइज्ड रेट जारी हो जाएंगे।
उधर, हरियाणा में वित्त मामलों के विशेषज्ञ सुभाष गोयल के अनुसार घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी तो रसोई पर चोट है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ने से रेस्तरां, होटल, मोटल व ढाबाें इत्यादि पर महंगाई के आसार भी बढ़ गए हैं।