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पत्नी ने मांगी मंथली मेंटेनेंस तो पति ने कोर्ट में थमाए 24, 600 रुपये के सिक्के

Wed, 25 Jul 2018 02:15 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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केस की सुनवाई
केस की सुनवाई चल रही थी कि वकील ने जज की टेबल पर अचानक एक ऐसी चीज रख दी, देखकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन पत्नी बिफर गई। फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था।
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सिक्कों का ढेर
मामला चंडीगढ़ जिला अदालत का है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील और उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक के केस में मंगलवार को जिला अदालत में उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब पत्नी को मंथली मेंटेनेंस के तौर पर पति ने 24600 रुपये के सिक्के थमा दिए। इस रकम में सौ-सौ रुपये के केवल चार नोट जबकि बाकी रकम 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में थी।
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सिक्कों का ढेर
पति द्वारा बड़ी संख्या में सिक्के दिए जाने पर महिला कोर्ट रूम में बिफर पड़ी और सिक्कों के तौर पर दी गई राशि का विरोध किया। फिलहाल एडीजे कोर्ट ने सिक्के गिनने के लिए 27 जुलाई का समय दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही महिला को उसके पति की ओर से 50 हजार रुपये बतौर मंथली मेंटेनेंस देने के आदेश हुए थे।

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सिक्कों का ढेर
मामले के अनुसार, हाईकोर्ट के वकील ने 2014 में पत्नी से अलग होने के लिए केस दायर किया था। इसके एक साल बाद उन्होंने तलाक का केस दायर किया था। उस वक्त अदालत ने पति को पत्नी को बतौर मंथली मेंटेनेंस 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए थे लेकिन, पति द्वारा पिछले दो महीने से पैसे नहीं दिए जाने पर पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने पति को पत्नी को बतौर मंथली मेंटेनेंस 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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Court
मंगलवार को जिला अदालत में एडीजे रजनीश कुमार शर्मा की कोर्ट में मामले की सुनवाई थी। इसी दौरान पति ने पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर 24600 रुपये सिक्कों के तौर पर दिए, जिसका पत्नी ने विरोध कर दिया। महिला ने पति द्वारा उसे परेशान करने के लिए नया रास्ता तलाशने की दलील दी। साथ ही कहा कि, यह सरासर कानून का मजाक उड़ाना है।
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COURT
महिला ने कहा कि पति हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और पेशे से वकील हैं। उनके कई बड़े-बड़े क्लाइंट हैं। उन्हें कई प्रापर्टी से लाखों रुपये महीने का किराया आता है। ऐसे में उनका कोर्ट में दलील देना कि उनके पास पैसे नहीं हैं, यह सरासर कोर्ट को गुमराह करना है। वहीं पति ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि, कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो पैसे दिए जाने हैं, वह किन तरह से (नोट-सिक्के) दिए जाने हैं।
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