हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके परिवार के दो सदस्यों पर एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया है।
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- फोटो : File Photo
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़े एक और मामले में नाबालिग पीड़िता ने न्याय न मिलने पर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
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नाबालिग रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि सुभाष बराला के परिवार के दो लड़कों ने उसके साथ रेप किया है। कुलदीप बराला और विक्रम बराला उसे 21 मई को टोहाना के एक होटल में ले गए और उसके साथ जबरदस्ती की।
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- फोटो : google
आरोपियों ने रेप केबाद उसे धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो उसको और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। जब यह मामला सामने आया तो पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज करने तक से इंकार कर दिया था। पुलिस के इस रवैये के बाद पीड़ित लड़की का परिवार और गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया।
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इसके बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। पीड़िता का कहना है कि दबाव के चलते एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन पुलिस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के राजनीतिक रसूख और दबाव के चलते इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्रवाई पीड़िता को न्याय दिलाने के स्थान पर उस पर दबाव बनाने वाली रही और पीड़िता को बयानों से पलटने के लिए दबाव बनाया गया।
दवाब के कारण ही यह बयान लिखना पड़ा कि वह अपनी मर्जी से पारिवारिक समस्या के कारण घर छोड़ कर गई थी। उसका कोई अपहरण नही किया गया था। पुलिस से न्याय न मिलने के कारण अब पीड़ित लड़की ने टोहाना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की मांग की है।