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आज से बदल गया सैलरी से जुड़ा ये नियम, करते हैं नौकरी, तो यहां मिलेगी पूरी जानकारी

Sat, 01 Aug 2020 10:51 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सैलरी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : pixabay
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान में तीन महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी अंशदान करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को यह अवधि समाप्त हो गई। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत की थी। 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12-12 फीसदी (कुल 24 फीसदी) हो गया है। 
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रुपये - फोटो : pixabay
क्या है नियम?
सरकार की ईपीएफ योजना के नियमों के अनुसार, कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में बेसिक वेतन प्लस डीए का 12 फीसदी अपने ईपीएफ खाते में योगदान देता है। इतना ही नहीं, नियोक्ता को भी समान रूप से यानी 12 फीसदी का योगदान करना होता है। इस तरह कुल मिलाकर कर्मचारी के ईपीएफ खाते में 24 फीसदी जमा हो जाता है। 24 फीसदी योगदान में से कर्मचारी का हिस्सा (12 फीसदी) और नियोक्ता का 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। बाकी का 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना खाते में जाता है।

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आइए जानते हैं आप कैसे मिस्ड कॉल से पीएफ बैलेंस पता कर सकते हैं।
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मिस्ड कॉल से पता करें पीएफ बैलेंस
वैसे तो पीएफ बैलेंस पता करने के कई तरीके हैं जो कि ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर बताए गए हैं लेकिन सबसे आसान तरीका मिस्ड कॉल वाला है। आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके आप पीएफ बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको अपने अकाउंट में मौजूद पीएफ के पैसे की जानकारी मिल जाएगी।

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आगे जानते हैं आप ऑनलाइन क्लेम कैसे कर सकते हैं।
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रुपये - फोटो : pixabay
ऑनलाइन निकालें पीएफ का पैसा
  • इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। ये जानकारी डालकर लॉग-इन करने के बाद आपके समक्ष मैनेज (Manage) का एक विकल्प आएगा। यहां क्लिक करने के बाद आप अपनी केवाईसी (KYC) की जानकारी की जांच कर लें। 
  • अपनी जानकारी की जांच करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करना होगा। अब आपके समक्ष एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा, जहां से आपको क्लेम पर क्लिक करना होगा। इस क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम (Proceed For Online Claim) के विकल्प का चयन करना होगा।
  • पीएफ की जानकारी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी मिल जाएगी। हालांकि ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका आधार ईपीएफ खाते से लिंक नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन अपना पीएफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। 
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