income tax
उन्होंने बताया कि, सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभाग ने 30 तक आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया है। सामान्य आयकर दाताओं को आईटीआर फाइलिंग एस्समेंट ईयर 31 जुलाई तक भरना जरूरी है। जबकि, ऑडिटेबल बिजनेसमैन के लिए इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।