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ITR को लेकर इन 4 बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे

Sun, 06 May 2018 09:14 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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income tax
अगर आप आयकरदाता हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। वरना आपको बड़ी परेशानी हो सकती है।
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ca rajat sharma
देहरादून के सीए रजत शर्मा ने बताया कि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में आयकर दाताओं को कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इससे उन्हें बेवजह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
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उन्होंने बताया कि, सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभाग ने 30 तक आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया है। सामान्य आयकर दाताओं को आईटीआर फाइलिंग एस्समेंट ईयर 31 जुलाई तक भरना जरूरी है। जबकि, ऑडिटेबल  बिजनेसमैन के लिए इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

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अगर आपको रिटर्न भरना है तो अभी तक विभाग की ओर से केवल आईटीआर -1 फॉर्म ही नोटीफाई किया गया है। जो कि केवल नौकरीपेशा लोग ही भर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आईटीआर का फार्म अभी तक नोटीफाई नहीं किया गया है। विभाग की मानें तो हो सकता है कि मई तक इसको भी जारी कर दिया जाएगा।
 
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इनकम टेक्स - फोटो : SELF
फार्म भरते वक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि, अब आपको अपनी ग्रोस सैलरी के साथ ही उसमें जुड़ने वाले सभी तरह के मानदेय आदि की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही व्यापारियों को भी इसमें अब जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर यह जानकारी फॉर्म में नहीं दी जाएगी तो आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा।
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money
अगर आप निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। इसमें पांच लाख रुपए तक के आईटीआर पर एक हजार रुपए जुर्माना होगा। वहीं 31 दिसंबर तक फाइल नहीं किया गया तो इसके बीआड़ यह राशि पांच हजार से 10 हजार तक हो सकती है।
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