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Income Tax Refund: अगर आपका आईटी रिफंड आया है कम, तो यहां जानें पूरा रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा?

Tue, 08 Feb 2022 02:50 PM IST
ज्योति मेहरा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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यहां जानें पूरा आईटी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा - फोटो : istock
जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2021 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, अब तक उनका आईटी रिफंड आ चुका होगा। ऐसे में कई टैक्स जानकारों का कहना है, कि कुछ लोगों का रिफंड इस बार कम आया है। यानी वो जितने रिफंड के हकदार हैं, उन्हें उससे कम रिफंड मिला है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। दरअसल, आईटीआर के पोर्टल में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके चलते ये गड़बड़ हो रही है। इस बदलाव के तहत पुराने और नए पोर्टल में कुछ सेगमेंट के लिए फॉर्म में चेंज किया गया था। ऐसे में जिन लोगों ने पुराने फॉर्म के अनुसार आईटीआर फाइल किया है वो कम रिफंड हासिल कर पाए हैं, जिसकी वजह ये है कि उनके डिडक्शन, आय, टीडीएस की जानकारी पूरी तरह सिस्टम में नहीं आ पाई है। आपको पूरा रिफंड पाने के लिए आयकर विभाग की साइट पर जाकर आपको अपने आईटीआर को सही करना होगा।
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यहां जानें पूरा आईटी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा - फोटो : istock
आईटीआर को सही करने के लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर लॉगिन करना होगा। आइए जानते हैं इसका पूरी प्रोसेस...
स्टेप 1- इसके  लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
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यहां जानें पूरा आईटी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा - फोटो : istock
स्टेप  2- इसके बाद ई-फाइल पर जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेक्टिफिकेशन को चुनें।

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यहां जानें पूरा आईटी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा - फोटो : istock
स्टेप  3- अब जिस ऑर्डर को रेक्टिफाई करना है उसे सेलेक्ट करें, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स व संदर्भित ऐसेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको कंटीन्यू पर क्लिक करना है।
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यहां जानें पूरा आईटी रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा - फोटो : i stock
स्टेप 4-  अब आप सही रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट करें। इसके आगे आपको कारण का चुनाव करना होगा, कि क्यों रिटर्न में बदलाव करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करना होंगा।
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