इस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है। अगर आपने अभी तक अपना आयकर दाखिल नहीं किया है तो आपको इसे जल्दी ही निपटा लेना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद आपको इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अभी तक अपना आयकर इसलिए नहीं भर पाएं हैं क्योंकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सीए या वकील के पास है, तो आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप उनसे बिना पूछे ही अपने टैक्स को नये आयकर पोर्टल के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए सीए अजय बगड़िया ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। इसके लिए आपको बस ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा। यहां अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए लॉगिन करना होगा। अगर आप पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको ‘टैक्सपेयर’ पर क्लिक करके पैन का विवरण भरें और वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आगे की जानकारियों को भी भरें।