केंद्रीय बजट 2025 से उम्मीद।
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नौकरीपेशा लोगों के लिए 7 लाख 75 हजार तक की आमदनी टैक्स फ्री
केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री की ओर से किए गए एलानों के बाद अगर किसी नौकरीपेशा करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है, उसे आयकर नहीं चुकाना पड़ता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये रह जाती है। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि नई टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की आमदनी सरकार ने टैक्स फ्री कर रखी है। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है।
बजट 2025 में वित्त मंत्री से 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री करने की हो रही मांग
केंद्रीय बजट 2025 में जानकारों ने वित्त मंत्री से 10 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स के दायरे से अलग रखने की अपील की है। 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया था। आयकर का दायरा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये (नई टैक्स रिजीम के तहत) कर दिया गया था। इस दौरान सुपर रिच टैक्स को भी घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया था। वहीं रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकैशमेंट की सुविधा में इजाफा कर उसे तीन लाख से 25 लाख रुपये कर दिया गया था।