अभी तक रेलवे का नियम था कि कंफर्म टिकट पर अगर यात्री खुद यात्रा नहीं करता है तो फिर वो अपने निकटम रिश्तेदार जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, बेटा-बेटी, पति या फिर पत्नी को उस टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए यात्री को रेलवे के नियमों को मानना पड़ेगा और आरक्षण कार्यालय में यात्रा करने की तिथि के कम से कम 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी।