फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

1 मई से बदलेगा रेलवे का नियम: अब यात्रा से चार घंटे पहले भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

Tue, 16 Apr 2019 03:43 AM IST
paliwal पालीवाल नवनीत शरण, नई दिल्ली
विज्ञापन
1 of 4
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री यात्रा से चार घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कम से 24 घंटे पहले तक इस बदलाव की सुविधा उपलब्ध है।
विज्ञापन

2 of 4

एक मई से लागू होगा नया नियम

इसलिए जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है और वह किसी कारण उस स्टेशन से किसी अन्य शहर में हों तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नया नियम एक मई से लागू होगा।
विज्ञापन

3 of 4

चार घंटे पहले बदलेगा बोर्डिंग स्टेशन

बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन के नए नियम के तहत यात्री आरक्षण चार्ट बनने के ठीक पहले यानी यात्रा शुरू करने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकेंगे। इसके लिए यात्री को 139 पर एक कॉल करना होगा। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन सुपरवाइजर व पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर एक आवेदन पत्र देना होगा।  
विज्ञापन

4 of 4
डेमो - फोटो : डेमो

पर नहीं मिलेगा रिफंड

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन तो बदला जा सकता है, लेकिन यात्री रिफंड नहीं मांग सकते। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम राजधानी, शताब्दी समेत सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेन में लागू होगा। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें