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इन लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए यह नौ नियम

Sat, 20 Apr 2019 07:41 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफी सरल कर दिया है। इससे कई लोगों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसानी होगी और उनको कुछ दिनों में यह मिल जाएगा। फिलहाल ऐसे नौ नियम हैं, जिनमें बदलाव हाल के कुछ दिनों में किया गया है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 
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passport - फोटो : pexels.com

जन्म तिथि का प्रूफ

पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि का प्रूफ पता करने के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता था। हालांकि अब लोग बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दसवीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और बीमा पॉलिसी को भी दे सकते हैं। हालांकि इन सब में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर

सिंगल पैरेंट या गार्जियन का नाम

पहले आवेदक को माता-पिता दोनों का नाम आवेदन पत्र में देना होता था। लेकिन अब आवेदक केवल माता या फिर पिता अथवा लीगल गार्जियन का नाम दे सकते हैं। अगर आवेदक के माता-पिता का तलाक हो गया है तो वो भी वो किसी एक का नाम दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का प्रूफ भी नहीं देना होना। 

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passport

एनेक्सचर्स की संख्या में कमी

पासपोर्ट एक्ट 1980 के मुताबिक पहले आवेदन के साथ 15 एनेक्सचर्स लगाने पड़ते थे, जिनमें से कुछ के लिए नोटरी या फिर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास साइन कराना होता था। हालांकि अब इनकी संख्या केवल नौ कर दी गई। अब एनेक्सचर्स 'ए, 'सी', 'डी', 'ई', 'जे' और 'के' को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को केवल सेल्फ डिक्लेरशन देना होगा।
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पासपोर्ट

शादीशुदा लोगों को दिया गिफ्ट

विदेश मंत्रालय ने शादीशुदा लोगों को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए अब बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब ऐसे लोगों को किसी तरह का मैरिज सर्टिफिकेट या एनेक्सचर 'के' नहीं भरना होगा।
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passport

अनाथ बच्चे भी बनवा सकते हैं पासपोर्ट

जो बच्चे अनाथ हैं, उनका पासपोर्ट भी आसानी से बन जाएगा। इसके लिए उन्हें केवल अनाथालय के आधिकारिक लेटर हैड पर जन्म तिथि के लिए एक डिक्लेरेशन लिखवाना होगा। 
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पासपोर्ट - फोटो : SELF

बिना शादी के हुए बच्चे

ऐसे बच्चों भी अब पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को केवल एनेक्सचर 'जी' को अपने पासपोर्ट आवेदन के वक्त देना होगा। 

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passport

गोद लिए बच्चे

ऐसे बच्चों के लिए पहले रजिस्टर्ड गोद लेने की डीड देनी होती थी। हालांकि अब आवेदक को केवल एक सादे कागज पर यह लिखकर देना होगा कि बच्चे को गोद लिया है। इसके अलावा कोई और कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

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पासपोर्ट

बिना आईडी वाले सरकारी कर्मचारी

अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पास आईडी कार्ड नहीं है तो भी वो अपना पासपोर्ट बनवा सकता है। ऐसे लोगों को केवल एनेक्सचर 'एन' सादे कागज पर भरकर देना होगा, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। 
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साधु-सन्यासी भी बनवा सकेंगे पासपोर्ट

साधु-सन्यासी भी अब पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल अपने माता-पिता की जगह गुरू का नाम देना होगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त को पूरा करना होगा, जिसके तहत किसी एक पहचान पत्र के  डॉक्यूमेंट में माता-पिता की जगह उनके गुरू का नाम लिखा हो।   
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