Rules Change: ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक..; आज से लागू हो रहे ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Tue, 01 Jul 2025 10:26 AM IST
शिव शुक्ला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई/नई दिल्ली
सार
हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज जुलाई माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में हुआ बदलाव लागू होगा। इनमें क्रेडिट कार्ड, एटीएम निकासी जैसे शुल्क से लेकर रेलवे के किराये में बढ़ोतरी तक कई नियम शामिल हैं, जिनमें बदलाव हुए हैं। आइये जानते हैं ऐसे नियमों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे...
हर महीना नए बदलावों को लेकर आता है। इसी क्रम में आज यानी एक जुलाई से भी कुछ ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जिनका आप पर सीधे असर पड़ सकता है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज्यादा निकासी पर लगने वाला चार्ज, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क, रेलवे से तत्काल टिकट बुकिंग और रेलवे किराए में फेरबदल आदि शामिल हैं। आज से जहां लंबी दूरी के रेलवे टिकट महंगे होंगे, वहीं आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको समय रहते ही इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए।
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Train Ticket
- फोटो : Amar Ujala
रेलवे से लंबी दूरी का सफर करना होगा महंगा ट्रेनों में नॉन एसी और एसी क्लास दोनों के ही टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। नॉन एसी के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर एक पैसे व एसी क्लास के दो पैसे बढ़ाए गए हैं। वृद्धि 1,000 किमी से ज्यादा दूरी पर लागू होगी। द्वितीय श्रेणी में 500 किमी तक यात्रा के लिए कीमतों में बदलाव नहीं होगा। यात्रा 500 किमी से अधिक है तो प्रति किमी 0.5 पैसा अतिरिक्त देना होगा।
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तत्काल टिकट
- फोटो : amarujala.com
बिना आधार अब नहीं मिलेगा तत्काल टिकट
अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।
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Aadhaar Aadhar Card New pan card
- फोटो : Amar Ujala
पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार जरूरी
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन एक जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : stock.adobe
जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया में संशोधन
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटीआर-3बी फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा। यानी इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर-1, 1ए से स्वतः भर जाएगा और करदाता खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
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क्रेडिट कार्ड
- फोटो : istock
क्रेडिट कार्ड, एटीएम निकासी जैसे शुल्क बदलेंगे
कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बचत खाते की ब्याज दरों, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और क्रेडिट कार्ड की फीस में बदलाव किए हैं। इससे ग्राहकों की जेब पर असर होगा।
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आईटीआर
- फोटो : Istock
आईटीआर की समय सीमा 15 सितंबर तक
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है। वेतनभोगी व्यक्तियों को रिटर्न भरने के लिए और 46 दिन मिलेंगे। हालांकि, 15 सितंबर तक इंतजार करने के बजाय तुरंत प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
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क्रेडिट कार्ड
- फोटो : istock
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम
भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) प्रणाली अनिवार्य: भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे एप्स पर असर पड़ सकता है। अभी केवल आठ बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है।
बैंकिंग नियमों में बदलाव एचडीएफसी बैंक- ऑनलाइन गेमिंग पर शुल्क:
गेमिंग ऐप पर हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
वॉलेट ट्रांसफर शुल्क:
पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1 फीसदी शुल्क लगेगा।
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हाइड्रो कार्बन फ्यूल बनेगा पेट्रोल और डीजल का विकल्प।
- फोटो : संवाद
पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध
आज से राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 और दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। आज से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 जुलाई से 1665 रुपये है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।