फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ये कैसी मां, 18 माह की बेटी को दे रही थी 'जहर', बात से पर्दा उठा तो हिल गई दुनिया

Sat, 10 Mar 2018 09:42 AM IST
फीचर डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
1 of 6
demo
इस घटना को पढ़कर तो कोई भी कहेगा। क्या घोर कलयुग आ गया है। दरअसल, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मां ही अपनी बच्ची की जान लेने पर तुल जाती है और फिर... 
विज्ञापन

2 of 6
demo
जब यह मामला सामने आता है तो पुरी दुनिया हैरान रह जाती है। जी हां, मामला ही कुछ ऐसा है। आजकल ऐसे मामले काफी देखने में आ रहे हैं जिनमें जरूरत से ज्यादा नमक खिलाकर बच्चों को मारा जा रहा है। 

बीते साल अगस्त में एक मामला सामने आया था जिसमें पाया गया था कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक महिला ने जानबूझकर अपनी दुधमुंही बच्ची को अत्यधिक मात्रा में नमक खिलाकर उसकी जान ले ली थी। अब ऐसा ही एक मामला इंग्लैंड में सामने आया है। 

 
विज्ञापन

3 of 6
demo
एक रिपोर्ट की माने तो यहां एक ब्रिटिश महिला ने जबरन अपनी बच्ची को नमक खिलाकर जान से मारने की कोशिश की। मामले का खुलासा तब हुआ जब 18 महीने की बच्ची की दादी ने बहू की इस हरकत को देख मेडिकल ऑफिसर को फोन कर दिया। अब जरा सोचिए अगर यह मामला दादी की निगाह में न आता तो बच्ची का क्या हुआ होता..? खैर आगे जानें क्या हुआ... 
 
 

4 of 6
demo
जांच के लिए जब मेडिकल टीम आई तो उन्होंने बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया। उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था। वह फटाफट उसे अस्पताल ले गए जहां जांच में ये पाया कि उसने 21 से 24 ग्राम नमक खाया था। बताया जाता है कि यह मात्रा इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए हर दिन के हिसाब से 12 गुना ज्यादा थी। 

 
विज्ञापन

5 of 6
demo
डॉक्टरों ने कहा कि यह चमत्कार ही है कि बच्ची की जान बच गई। दरअसल,बच्ची की मां ने उसे खतरनाक मात्रा में नमक खिलाने के बाद अपने दोस्तों को फोन कर यह कहा कि बच्ची बेहोश है और उसके होंठ सफेद पड़ चुके हैं। जब उससे ये खुलासा हुआ कि उसने नमक खा लिया है तो महिला इस बात पर कोई तर्क नहीं दे सकी कि ऐसा कैसे हुआ और फंस गई। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
demo
उसने ये भी कुबूला कि गूगल पर उसने ये सर्च किया था कि 18 महीने की बच्ची के हिसाब से कितना नमक खिलाया जाना सेफ होता है। फिलहाल बच्ची की जान बचा ली गई है। आरोपी महिला के खिलाफ हत्या और बाल शोषण के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कानून के हिसाब से आरोपी महिला को 20 साल के कारावास की सजा हो सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें