अगर आपके पास बहुत से कटे-फटे और मैले नोट जमा हो गए हैं तो उन्हें बदलने के लिए क्या करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। वैसे ये खबर उन्हें भी पढ़नी चाहिए जिनके पास कटे-फटे नोट नहीं। दरअसल भविष्य में ये खबर उनके लिए काम की साबित हो सकती है।
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गौरतलब हो 2018 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कटे-फटे और मैले नोट बदलने के लिए एक सर्कुलर जारी कर गाइडलाइंस बताई थी। इसके मुताबिक आप देश की सभी बैंकों की सभी शाखाओं में नोट बदलने के लिए ग्राहक सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां बैंक सभी मूल्यवर्ग के नोट बदलती है। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें इनमें 5 रु. से लेकर 2000 रु. तक का कटा-फटा या मैला नोट बदली हो सकता है। बस उसके लिए आपको बैंक के बनाए कुछ नियमों को फॉलो करना होगा।
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अगर आप नियमों के तहत बैंक के पास कटे-फटे या मैले नोटों को लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें नए और अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों से बदला जाएगा। यह नियम हर मूल्यवर्ग के सिक्कों के लिए भी लागू होता है। आरबीआई के इन निर्देशों के तह रहकर ही देशभर के बैंकों को काम करना पड़ता है। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक की कोई भी शाखा इस तरह के नोटों या सिक्कों के लेनदेन या उनके बदले जाने को अस्वीकार नहीं कर सकता है। यदि बैंक ऐसा करता है तो आरबीआई नियमों के खिलाफ जाने के चलते संबंधित बैंक शाखा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें सीधी जवाबदेही बैंक मैनेजर की होगी।
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कौन से नोट बदलने के लिए मान्य होंगे
जो नोट साधारण कटे-फटे, मैले हैं या एक ही नोट के दो हिस्से हैं और उन पर अंकित जरूरी फीचर समझ में आने योग्य हैं तो उन्हें बदला जा सकता है, उनसे किसी भी प्रकार का सरकारी भुगतान किया जा सकता है। फिर खाते में क्रेडिट कराया जा सकता है।
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नोटों की हालत अगर बदतर है, मसलन वे एकदम सड़ चुके हैं, जले या बुरी तरह झुलसे हुए हैं या चिपके हुए हैं और सामान्य तौर पर उनकी हैंडलिंग नहीं की जा सकती है तो फिर उन्हें किसी भी शाखा से नहीं बदला जा सकता है। ऐसे नोट वाले को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें जारी किए जाने वाले कार्यालय से संपर्क करे जहां एक विशेष प्रकिया के तहत उन पर फैसला लिया जाएगा।
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ये है नोट बदले जाने की प्रक्रिया:
अगर किसी के पास कटे-फटे या मैले नोट 20 टुकड़ों में हैं और उनका मूल्य अधिकतम 5000 रुपये के बराबर बैठता है तो वह एक दिन में इतने नोट बैंक के काउंटर पर नि:शुल्क बदल सकता है। वहीं अगर किसी के पास 20 से ज्यादा टुकड़ों में नोट हैं और उनका मूल्य 5000 रुपये से बाहर जा रहा है तो वह उन्हें बदलने के लिए बैंक जा सकता है लेकिन उनका मूल्य बाद में क्रेडिट किया जाएगा। दरअसल सीमा राशी से बाहर जाने पर बैंक इसके लिए बैंक स्वीकृत शुल्क भी वसूलता है।
अगर ऐसे नोटों का मूल्य 50 हजार रुपयों से भी ज्यादा है तो बैंक सामान्य सावधानी बरतेगी। आपकी जानाकारी के लिए बता दें कि कटे-फटे और मैले नोटो में अगर किसी नोट पर किसी तरह का कोई राजनीतिक संदेश या नारा लिखा मिलता है तो वह किसी भी सूरत में नहीं बदला जाता। अगर नोट को जानबूझकर काटा-फाड़ा या गंदा किया पाया जाता है तो आरबीआई के नियम के मुताबिक उससे न तो भुगतान संभव होगा और न ही उसे बदला जा सकेगा।