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माता-पिता ने बच्ची का रखा ऐसा नाम, अदालत ने जमकर लताड़ा, सुना दिया यह फैसला

Sun, 27 May 2018 09:10 AM IST
फीचर डेस्क, अमर उजाला
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baby
बच्चे का नाम रखना मां-बाप का शौक होता है और यह उनका अधिकार भी है। मगर जब इस काम में भी अदालत दखलअंदाजी करने लगे तो?इटली के कोर्ट ने मिलान में रहने वाले एक दंपति को आदेश दिया है कि वह फौरन अपनी 18 महीने की बच्ची का नाम बदल दे वर्ना अदालत बच्ची का नाम बदल देगी।

 
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baby hold mother hand
दरअसल, दंपति ने अपनी बच्ची का नाम 'ब्लू' रखा है। कोर्ट का कहना है कि यह नाम सरकार के फैसले का उल्लंघन है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि बच्चे का नाम अंग्रेजी शब्द 'ब्लू' पर आधारित है और इससे साफ नहीं है कि बच्चे का लिंग क्या है।

 
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baby
कोर्ट ने अपना फैसला साल 2000 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर सुनाया है। आदेश के अनुसार बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उनका लिंग स्पष्ट हो। हालांकि, बच्ची के माता-पिता का कहना है कि उन्होंने बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पासपोर्ट तक इसी नाम से बनवाया है। कपल ने फैसला किया है कि वे कोर्ट के इस फौसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। 

 

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baby with mother
इटली के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक साल 2016 में देश में छह बच्चियों के नाम ब्लू रखे गए। वहीं साल 2015 में पांच बच्चों के नाम 'ब्लू' रखे गए। गौरतलब है कि एक फ्रेंच दंपति को भी ऐसे ही मामले से दो-चार होना पड़ा था। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम लियम रखा था। मामला कोर्ट में पहुंचा। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि लियम लड़कों का नाम होता है, तो फिर दंपति ने अपनी बेटी का यह नाम क्यों रखा?कोर्ट का कहना था कि ऐसे नाम से भविष्य में दुविधा हो सकती है। इ

 
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Three day`s baby sold in Modinagar
सी तरह 2015 में कोर्ट ने एक बच्ची का नाम न्यटेला रखे जाने पर आपत्ति जताई थी। जज ने कहा कि ऐसे नाम की वजह से बच्ची का मजाक उड़ाया जा सकता है। उन्होंने उसका नाम बेबी एला रखने का सुझाव दिया। 

 
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