प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूली बसों को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार निजी स्कूल बसों का रंग भी पीला ही होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल बस के आगे और पीछे 'School Bus' लिखा होना चाहिए और अगर स्कूल बस किराये की है, तो उस पर भी 'स्कूल बस ड्यूटी' लिखा होना आवश्यक है।