Traffic Challan: बाइक चलाने वाले लोगों को हमेशा जूते पहनकर राइड करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर क्या चालान कट सकता है। आइए जानते हैं।
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चप्पल पहनकर राइड करना हो सकता है खतरनाक
- फोटो : AI
बाइक और स्कूचर जैसे टू-व्हीलर चलाने वाले ज्यादातकर लोगों को यह लगता है कि यदि उन्होंने चप्पल पहनकर बाइक चलाई तो उनका चालान कट जाएगा। लेकिन क्या यह वाकई में सच है? आज हम आपको बताएंगे कि मोटर वाहन एक्ट (Motor Vehicle Act) में चप्पल पहनने, हाफ शर्ट पहनने या लूंगी पहनकर टू-व्हीलर चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है या नहीं।
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बाइक राइडिंग
- फोटो : Bajaj
चप्पल में बाइक चलाना खतरनाक
चप्पल पहनकर बाइक चलाना काफी खतरनाक साबित होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि चप्पल ढीले होते हैं और पैरों से खुलकर निकल सकते हैं। इससे सड़क हादसे के दौरान पैरों पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि बाइक चलाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा जूते पहनकर राइ़ड करें। जहां ट्रैफिक चालान की बात है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है।
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चप्पल पहनने पर नहीं है चालान
- फोटो : Riding bike in slippers
ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी ने एक पोस्ट के जरिए यह बात साफ तौर पर बताई थी कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान नहीं काटा जा सकता है। बेशक ये पोस्ट पुराना है लेकिन ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिहाज से इस पोस्ट में बहुत अहम जानकारी दी गई है।
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इन बातों पर नहीं है चालान
- फोटो : Nitin Gadkari/X
इन बातों के लिए भी पुलिस नहीं काटेगी चालान
ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हाफ शर्ट पहनकर ड्राइव करता है या फिर लुंगी बनियान में ड्राइव करता है, तो भी पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है। यही नहीं, अगर आपकी गाड़ी का शीशा गंदा है तो इस बात के लिए भी चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, यदि आप अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखते हैं तो भी चालान काटने कोई कानून नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपको रोककर इनमें से किसी भी बात के लिए आपका ट्रैफिक चालान काटने की कोशिश करे तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे चेक करें चालान
अगर आप इस बात को चेक करना चाहते हैं कि आपके वाहन पर कोई चालान तो नहीं है? तो इस बात का पता आप Parivahan की वेबसाइट से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा।