महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्रीगेशन और राइड-पूलिंग (कार-पूलिंग) के लिए गैर-परिवहन वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 19 जनवरी को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों सहित नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स (गैर-परिवहन वाहनों) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है (राइड पूलिंग और एग्रीगेशन के लिए)।"
मौजूदा समय में, कुछ एग्रीगेटर्स महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में एप-आधारित बाइक, ऑटो और कार टैक्सी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ गैर-परिवहन श्रेणी के तहत पंजीकृत वाहनों, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करके मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित एग्रीगेटर सेवा मुहैया कराते हैं।
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क्या होते हैं नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स
गैर-परिवहन वाहन सफेद नंबर प्लेट वाले होते हैं और उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है।
13 जनवरी को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस हासिल किए बिना कामकाज करने के लिए फटकार लगाई और अपनी सर्विस को तुरंत रोकने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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Mumbai Traffic Police
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क्या है सरकार की चिंता
जीआर में कहा गया है कि परिवहन वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों) के रूप में गैर-परिवहन वाहनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो "यात्रियों की गंभीर व्यावहारिक और सुरक्षा चिंताओं को उठाता है और "आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।"
सरकार ने महाराष्ट्र के बाहर पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों के राज्य में वैध परमिट पर चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करने के बारे में भी चिंता व्यक्त की।
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जीआर में कहा गया, "गैर-परिवहन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य के बाहर पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों का इस्तेमाल व्हीकल एग्रीगेशन के लिए भी किया जा सकता है और महाराष्ट्र राज्य में वैध परमिट पर चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है।"
यह कहते हुए कि अगर गैर-परिवहन वाहनों को एग्रीगेशन और राइड पूलिंग सहित परिवहन वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है, तो जीआर ने कहा कि इसके लिए "नियम और शर्तों, ढांचे और दिशानिर्देशों के बारे में विस्तृत विचार" की जरूरत है।
राज्य सरकार ने संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक समिति भी गठित की है। इसलिए, यह आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों की पूलिंग पर रोक लगाता है।