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GRAP: दिल्ली से ग्रैप-4 हटा, जानें बीएस3, बीएस4 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहन में क्या चल सकता है और क्या नहीं

Thu, 25 Dec 2025 03:40 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP स्टेज IV के तहत सभी पाबंदियां तुरंत हटा दी हैं।
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Delhi Pollution - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) (ग्रैप) के चरण-4 के तहत लागू सभी कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) (सीएक्यूएम) ने यह फैसला तब लिया, जब राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तेजी से सुधरकर 271 पर आ गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। तेज हवाओं और अनुकूल मौसम ने इस सुधार में अहम भूमिका निभाई।

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वायु प्रदूषण - फोटो : एएनआई
स्टेज-4 क्यों और कब लागू हुआ था
ग्रैप स्टेज-4 को 13 दिसंबर को तब लागू किया गया था, जब दिल्ली का AQI 450 के पार पहुंच गया था। यह योजना का सबसे सख्त चरण होता है, जिसके तहत कुछ वाहनों की आवाजाही पर रोक, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और अन्य आपात कदम लागू किए जाते हैं। अब जब स्टेज-4 हटा दिया गया है, तो ये सख्त पाबंदियां भी फिलहाल खत्म हो गई हैं।

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Delhi Pollution - फोटो : अमर उजाला
कौन-से GRAP चरण अब भी लागू हैं
हालांकि राहत के बावजूद ग्रैप के स्टेज-I, II और III अभी भी लागू रहेंगे। इन चरणों के तहत कुछ वाहन श्रेणियों और गतिविधियों पर नियंत्रण जारी है, ताकि प्रदूषण का स्तर दोबारा न बढ़े। प्रशासन ने साफ किया है कि हालात बिगड़ने पर कड़े चरण दोबारा लागू किए जा सकते हैं।

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Delhi Pollution - फोटो : ANI
BS-4 पेट्रोल कार मालिकों के लिए क्या बदला
ग्रैप स्टेज-3 के नियमों के मुताबिक BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर अभी भी पाबंदी बनी हुई है, लेकिन BS-IV पेट्रोल कारें इस श्रेणी में प्रतिबंधित नहीं हैं। इसका मतलब है कि BS-IV पेट्रोल वाहन दिल्ली-एनसीआर में चलाए जा सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट हो।

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Delhi Pollution - फोटो : ANI
बाहरी राज्यों की BS-IV पेट्रोल कारों को भी राहत
स्टेज-4 के दौरान दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-4 पेट्रोल कारों के प्रवेश पर अस्थायी रोक थी, जबकि दिल्ली-रजिस्टर्ड वाहनों को छूट मिली हुई थी। अब स्टेज-4 हटने के साथ यह अंतर भी खत्म हो गया है। यानी अब दिल्ली में पंजीकृत और बाहर के राज्यों की BS-4 पेट्रोल कारें, दोनों दिल्ली-एनसीआर में बिना अतिरिक्त प्रतिबंध के चल सकती हैं।

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Delhi Pollution - फोटो : अमर उजाला
आगे क्या ध्यान रखना जरूरी
अधिकारियों ने साफ किया है कि वायु गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ता है, तो ग्रैप के कड़े चरण कम नोटिस पर दोबारा लागू किए जा सकते हैं। फिलहाल, BS-4 पेट्रोल कार मालिक मौजूदा ग्रैप नियमों के तहत दिल्ली-एनसीआर में कानूनी रूप से वाहन चला सकते हैं। 



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