दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रवर्तन दलों को शहर में विंटेज कार मालिकों को कथित रूप से परेशान करने से रोकें।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रवर्तन दलों को शहर में विंटेज कार मालिकों को कथित रूप से परेशान करने से रोकें। उपराज्यपाल कार्यालय के एक नोट में यह कहा गया है।
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हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक ज्ञापन में शिकायत की है कि अधिकारियों द्वारा स्क्रैपिंग के लिए विंटेज वाहनों को जब्त किया जा रहा है।
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परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की प्रवर्तन टीमें 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए जब्त करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने आदेश में दिल्ली में ऐसे एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।
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हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए, एलजी ने अपने सचिवालय से उचित निर्देश जारी करने को कहा। ज्ञापन में बताया गया था कि उनके वाहनों को अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा रहा है और इस संबंध में स्पष्टीकरण आदेश का अनुरोध किया गया है।
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नोट में कहा गया है, "एलजी ने विंटेज कार मालिकों द्वारा सामना किए जा रहे उत्पीड़न पर ध्यान दिया है और परिवहन और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वे स्क्रैपिंग के लिए वास्तविक विंटेज वाहनों को जब्त न करें।"
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उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त और एमसीडी आयुक्त को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी प्रवर्तन शाखाएं इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं के तहत पंजीकृत वाहनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से बचें।
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एलजी सचिवालय ने कहा कि 15 जुलाई, 2021 को MoRTH द्वारा जारी अधिसूचना में 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को विंटेज वाहनों के रूप में पंजीकरण करने का प्रावधान किया गया है।
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MoRTH की अधिसूचना के आधार पर, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 2 दिसंबर, 2021 को विंटेज वाहनों के लिए सामान्य सीरीज DLVA (डीएलवीए) के आवंटन का आदेश दिया। आगे के आदेशों में, विभाग ने विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया के बारे में बताया।
नोट में आगे कहा गया है कि यहां तक कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी 18 दिसंबर, 2017 को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि "शर्तों की पूर्ति के अधीन एंटीक कारों/वाहनों को विंटेज वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जाए।"