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ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी, नहीं लगेगी लेट फीस

Mon, 24 Aug 2020 06:57 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • इससे पहले सरकार ने जून में मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।
  • फैसले के तहत एक फरवरी से नवीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं ली जाएगी। 
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फैसला किया है कि मोटर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए। सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। 
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
31 दिसंबर तक नवीनीकरण
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने की घोषणा की। अगर इस दौरान वाहनों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही हो या खत्म हो गई हो, तो वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण करवा सकते हैं। वहीं जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता इस दौरान समाप्त हो रही है, वे भी 31 दिसंबर तक नवीनीकरण करवा सकेंगे। 

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Delhi Traffic police - फोटो : For Reference Only
चौथी बार सरकार ने ये कदम उठाया
लॉकडाउन के दौरान सरकार पहले भी तीन बार वैधता अवधि बढ़ाने का एलान कर चुकी है। वहीं यह अब चौथी बार सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले सरकार ने वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। लेकिन अब नितिन गडकरी ने कहा है कि महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन को प्रभावी तरीके से लागू करने और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का एक बार फिर फैसला किया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी से लंबित दस्तावेजों के सत्यापन में देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

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Delhi Traffic Police - फोटो : Twitter
कोई लेट फीस नहीं लगेगी
मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी कर कहा था कि कोविड 19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए 1 फरवरी, 2020 या उसके बाद के दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर 1 फरवरी, 2020 से शुल्क का भुगतान करने में देरी हो रही है, तो 31 दिसंबर, 2020 तक ऐसी देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लगेगा। 

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Delhi traffic jam - फोटो : अमर उजाला
एमवी एक्ट के नियम 32 के तहत फैसला
मंत्रालय ने 21 मई 2020 को एक गजट अधिसूचना जारी की थी, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 या नियम 81 के तहत 31 जुलाई, 2020 तक की फीस वैधता या अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई थी। वहीं अब मंत्रालय ने संक्रमण को देखते हुए राज्य को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य अधिनियमों के तहत परमिट/जुर्माना आदि के लिए शुल्क या करों में राहत देने का अनुरोध किया गया है। 
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