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मोदी सरकार के इस फैसले से गाड़ी की चोरी पर लगेगी रोक, लापरवाही करने पर होगी जेल

Tue, 01 Dec 2020 10:00 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, इसके साथ वाहन चोरी की घटनाओं में भी कमी आएगी। दरअसल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जल्द नियमों में बदलाव करके पूरे देश में सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जल्द पीयूसी के लिए QR कोड सिस्टम लागू कर सकती है, जिसमें वाहन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी। इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर वाहन मालिक का नाम तक शामिल होगा।
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क्या है सरकार का मास्टर प्लान?

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
रिपोर्ट्स के मुताबिक PUC की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वाहन मालिक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस जाएगा, जो सिस्टम जेनरेटेड होगा। इससे वाहन मालिक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसके वाहन की PUC प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव करेगी, जिसके लिए मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है।
 
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चोरी की गाड़ी को पकड़ना होगा आसान

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
अगर PUC की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है, तो इससे वाहनों की चोरी पर भी लगाम लगेगा। दरअसल वाहन का PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चोरी की गाड़ी को भी टेस्टिंग सेंटर ले जाना होगा। इससे QR कोड स्कैन होते ही इसकी जानकारी वाहन के असली मालिक के पास पहुंच जाएगी। इससे वाहन मालिक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी गाड़ी का किस सेंटर पर PUC सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है।

रिजेक्ट हो सकता है PUC सर्टिफिकेट

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार की तरफ से दिेए गए प्रस्ताव में PUC सर्टिफिकेट को रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, वाहन मालिक को इसका कारण भी दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंफोर्समेंट अधिकारी को अलग लगता है कि वाहन का एमिशन लेवल तय मानक के मुताबिक नहीं है, तो वह पीयूसी सर्टिफिक्ट का आवेदन रद्द कर सकता है। लेकिन इसके लिए को वाहन को लिखित में इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए लोगों से राय मांगी है।
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3 महीने तक की हो सकती है जेल

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सांकेतिक - फोटो : Pixabay
इस नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर वाहन मालिक अपने वाहन को परमिट के लिए जमा नहीं कराता है, तो उसे मोटर वाहन एक्ट के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है।
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