सांकेतिक
- फोटो : Unsplash
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को एचएसआरपी को बदलने संबंधी नए नियमों की सूची भेजी है। इसके मुताबिक वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर खो जाती है, चोरी हो जाती है या टूट जाती है, तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद नई एचएसआरपी लग पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स ही लगा सकेंगे।