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अनलॉक-3: सड़कों पर निकलने से पहले जान लें नए नियम, इन पाबंदियों से मिली राहत

Sat, 01 Aug 2020 09:18 AM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक - फोटो : PTI
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस खतरनाक बीमारी से 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को वापस आ चुके हैं। ऐसे में हर कोई कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि, इन सब के बीच देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-3 को लेकर गाइड-लाइन्स जारी कर दी गई हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक-3 में सड़कों पर वाहन लेकर निकलने के दौरान आपको कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो डालते हैं एक नजर,
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फाइल फोटो - फोटो : PTI

रात के कर्फ्यू से मिली राहत


सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि रात में लगने वाला कर्फ्यू हटा दिया गया है। यानी अब आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच भी स्वतंत्र होकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, स्थिति के अनुसार राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं।
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Road Traffic - फोटो : Unsplash

यात्रा में रूकावट नहीं


ट्रेन या फ्लाइट को पकड़ने के लिए आपको किसी भी परमिशन या टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी यात्रियों को ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए सड़कों पर रोका नहीं जाता था।

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फाइल फोटो - फोटो : PTI

ई-परमिट की नहीं पड़ेगी जरूरत


राज्य के अंदर यात्रा करने के लिए अब किसी ई-परमिट की आवश्यकता नहीं है। वहीं अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी आपको किसी ई-परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, कोरोना को फैलने से रोकने या स्थिति के अनुसार राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस नियम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
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फाइल फोटो - फोटो : PTI

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन


अनलॉक-3 के सभी नियम कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं है। इन सभी जगहों (कंटेनमेंट जोन) पर 31 अगस्त, 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा और केवल जरूरी सेवाओं के लिए यात्रा की अनुमति मिलेगी।
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