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अकेले चला रहे हैं कार तो जरूर पहन लें मास्क, नहीं तो कट जाएगा 500 रुपये का चालान

Mon, 24 Aug 2020 06:20 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Driving with Face Mask - फोटो : Pexels
अगर आप कार में अकेले बैठे हैं और मास्क नहीं पहन रखा है तो ऐसा करना सेहत से खिलवाड़ तो है ही, यह आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। राजधानी में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनका मास्क न पहनने के कारण चालान हुआ है, जबकि उस दौरान वे अपनी कार में अकेले थे। दिल्ली पुलिस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का चालान कर रही है। 
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Indore Man Driving Porsche Made to Do Sit-Ups on Road For Not Wearing a Mask - फोटो : For Refernce Only
लोग इसके बारे में दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी शिकायत कर रहे हैं। पुलिस कार में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का लगातार चालान कर रही है। शिकायत करने वाले लोगों को शायद यह नहीं मालूम मास्क नहीं लगाना सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। 

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Car face Mask - फोटो : For Refernce Only
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि इस बाबत पहली गाइड लाइन में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि कार में एक से अधिक दो व्यक्ति तक हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। उनका कहना है कि सड़क को सामान्य तौर पर सार्वजनिक जगह माना जाता है। निजी कार चलाने के दौरान भी कई बार आपको रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, इस दौरान कई बार अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। लिहाजा सावधानी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और ऐसे लोगों के भी चालान किए जा रहे हैं। 

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में मास्क पहने हुए यात्री - फोटो : PTI
दिल्ली सरकार के अप्रैल में जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्राधिकार अथवा कारण से अगर सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क, अस्पताल, दफ्तर, बाजार जाता है, तो उसे 3-स्तर वाला मास्क या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

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सांकेतिक - फोटो : PTI
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने निजी या आधिकारिक वाहन में सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी साइट, दफ्तर या कार्यस्थल पर काम कर रहा है तो उसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
यहीं नहीं सरकार के आदेश में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी बिना मास्क के किसी भी मीटिंग या समूह में भाग नहीं ले सकते। आदेश के मुताबिक ये केमिस्ट की दुकान में मिलने वाले स्टैंडर्ड मास्क हो सकते हैं या फिर घर में बने हुए मास्क भी हो सकते हैं जिसे अच्छी तरह से धोकर और डिसइंफेक्ट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। 

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नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास मास्क पहने हुए एक सरकारी कर्मचारी - फोटो : PTI
सरकारी आदेश में स्पष्ट लिखा है कि यह हर हाल में कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी ने 3-स्तर वाला या कपड़े का मास्क पहन रखा है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
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