अब तक गाड़ी के चोरी होने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज कराना पड़ता था, लेकिन अब गाड़ी में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को बदलवाने के लिए भी एफआईआर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्तूबर को राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को एचएसआरपी को बदलने संबंधी नए नियमों की सूची भेजी है।
इसमें कहा गया है कि वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर खो जाती है, चोरी हो जाती है या टूट जाती है, तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद नई एचएसआरपी लग पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स ही लगा सकेंगे।