केंद्र सरकार ने देश में संचालन की क्षमता में सुधार के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप बसों, ट्रक-ट्रालों और मालवाहक वाहनों के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून-1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस संशोधन से वाहनों के आकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। इससे देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। इस बदलाव से वाहनों में यात्रियों को बैठाने या माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। नियम में संशोधन से वाहनों में निम्नलिखित बदलाव होंगे। आगे जानिए, इतने बढ़ाए जा सकेंगे वाहनों के आकार...