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बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रक सबकी लंबाई-चौड़ाई बदलेगी, सरकार ने दी मंजूरी

Tue, 30 Jun 2020 09:32 AM IST
योगेश साहू ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्र सरकार ने देश में संचालन की क्षमता में सुधार के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप बसों, ट्रक-ट्रालों और मालवाहक वाहनों के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून-1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस संशोधन से वाहनों के आकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। इससे देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। इस बदलाव से वाहनों में यात्रियों को बैठाने या माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। नियम में संशोधन से वाहनों में निम्नलिखित बदलाव होंगे। आगे जानिए, इतने बढ़ाए जा सकेंगे वाहनों के आकार...
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प्रतीकात्मक तस्वीर
  • दो पहिया : अधिकतम 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर ऊंचा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • तिपहिया : ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया जा सकेगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर
  • ट्राम : चुनिंदा रूटों पर यूरोपीय देशों के अनुरूप 25.25 मीटर लंबा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • बस : एयरपोर्ट की सवारी बस को छोड़कर अन्य बसों की ऊंचाई 3.8 से बढ़ाकर 4 मीटर होगी। वहीं, दो एक्सल की बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर की जा सकती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • वायवीय ट्रेलर : इसे मॉड्यूलर हाइड्रॉलिक ट्रॉला के समान बनाया जा सकेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
  • मालवाहक वाहन : इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है, ताकि कंटेनर के यातायात को बढ़ावा मिले।
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