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आज से कार और दोपहिया वाहनों की खरीदारी हुई सस्ती, बदल गए बीमा के नियम

Sat, 01 Aug 2020 09:07 AM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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फाइल फोटो - फोटो : PTI
आज से देशभर में कार और टू-व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से वाहनों को खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। दरअसल IRDAI (इरडा-भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण) ने आज से मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव कर दिया है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक, अब कार की खरीद पर ग्राहकों को 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। वाहनों पर से पैकेज कवर को इरडा ने अब वापस ले लिया है। यानी, आज से यह नया नियम पूरे देशभर में लागू हो गया है।
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Bike Manufacturing Plant - फोटो : PTI

इसलिए बदला नियम


इरडा ने जून में वाहनों पर ओन-डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस लिया था। इरडा का कहना था कि इसकी वजहों से कीमतें महंगी हो रही थीं, जिसके कारण ग्राहकों को वाहन खरीदने में परेशानी आ रही थी।


सस्ता होगा वाहन खरीदना


इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए बदलाव के बाद आज से वाहनों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। 
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फाइल फोटो - फोटो : PTI

क्या है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? 


थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को आसान भाषा में ऐसे समझें तो थर्ड पार्टी का सीधा सा मतलब तीसरा पक्ष है। 
  • गाड़ी का मालिक पहला पक्ष है। 
  • गाड़ी को चलाने वाला दूसरा पक्ष है। 
  • दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति तीसरा पक्ष है। 
कानून के मुताबिक गाड़ी और चालक की गलती से दुर्घटना होती है और उसमें सड़क पर जा रहा तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की हानि की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना होता है। इन मामलों में बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। यानी अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती हैं।

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Parking - फोटो : Unsplash

क्या है ओन डैमेज कवर? 


कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी या ओन डैमेज में हादसे के दौरान थर्ड पार्टी (पीड़ित व्यक्ति) के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है। आसान भाषा में समझें तो ओन डैमेज कवर में हादसे के दौरान पीड़ित व्यक्ति के मुआवजे का खर्च और आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई होती है।
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Hyundai Car - फोटो : Unsplash

कब लागू हुआ था नियम?


कार की खरीद पर 3 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को इरडा ने अगस्त 2018 से अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद दो-पहिया वाहनों पर 5 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी सितंबर में अनिवार्य कर दिया गया फिर जून 2020 में लॉन्ग टर्म पैकेज का रिव्यू किया गया। अब नियमों में वापस बदलाव किया गया है।
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