सूचना के अधिकार के तहत आधी-अधूरी जानकारी देने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बहादुरगढ़ और झज्जर के अतिरिक्त उपायुक्त एवं अपीलीय अधिकारी को तलब किया है। इन दोनों अधिकारियों को 12 जून को उपायुक्त ऑफिस रेवाड़ी में राज्य सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीणा की बेंच के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
राज्य सूचना आयोग ने बहादुरगढ़ के तहसीलदार एवं झज्जर के एडीसी को सेक्टर-6 बहादुरगढ़ निवासी इंद्रजीत हाडा को आरटीआई के तहत पूरी जानकारी न देने के कारण तलब किया है। हाडा ने तहसीलदार एवं राज्य सूचना अधिकारी बहादुरगढ़ से सांखोल गांव में 1950 से अब तक हुई चकबंदी के दौरान दिए गए भूखंडों, गांव की जमीन पर हुए अवैध कब्जाें और गांव की सार्वजनिक संपत्ति को लेकर विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की जानकारी मांगी थी। उन्हाेंने यह भी पूछा था कि किस शामलात देह की सही लोकेशन कहां है। 1960 से 2001 तक अधिग्रहित की गई जमीन का विवरण और इसी अवधि में कानून की विभिन्न धाराओं के जरिए रिलीज की गई जमीन का विवरण भी हाडा ने मांगा था। लेकिन तहसीलदार ने किसी भी बिंदु पर पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ने जब मांगी गई सूचनाएं नहीं दी तो आवेदक ने एडीसी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, लेकिन अपीलीय अधिकारी भी सूचनाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे। इस पर हाडा ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। उसी अपील के आधार पर आयोग ने बहादुरगढ़ के तहसीलदार एवं राज्य सूचना अधिकारी और झज्जर के एडीसी एवं अपीलीय अधिकारी को 12 जून को राज्य सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीणा के समक्ष रेवाड़ी में पोश होने के निर्देश दिए गए हैं।