हरियाणा राज्य चौकीदार कमेटी के बैनर तले अपनी मांगो को लेकर पांच सितंबर को प्रदेश भर के चौकीदार रोहतक में जुटेंगे।
सोमवार को चौकीदार कमेटी के राज्य सचिव जंगली राम ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब एडॉप्ट हरियाणा रूल को खत्म कर हरियाणा चौकीदार अधिनियम 2011 लागू कर चौकीदारों पर अनेेक शर्तें लागू कर दी हैं।
इसके कारण चौकीदारों में रोष व्याप्त है। कई जिलों में चौकीदारों का वेतन रोककर उनकी छंटनी की जा रही है। उन्होंने बताया कि चौकीदारों को गांवों में सरपंच, नंबरदार, ग्राम सचिव और नगर निगमों में पार्षद के हस्ताक्षर पर वेतन मिलता है।
जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर एडॉप्ट 2011 रूल अधिनियम में बदलाव न किया गया और छंटनी नहीं की तो राज्य के सभी चौकीदार अपने परिवारों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। राज्य सचिव ने सभी राज्य कमेटी के सदस्यों से पांच सितंबर को शीला बाईपास स्थित जसबीर स्मारक में सुबह दस बजे होने वाली बैठक में पहुंचने की अपील की है।