अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल ने नाबालिग से दुराचार करने के एक आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगा है। साथ ही पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। मामला 30 जून 2013 का है।
थाना सब्जी मंडी अंतर्गत पाड़ा मोहल्ला में एक नाबालिग लड़की सत्संग से वापस घर जा रही थी। तभी मोहली नामक एक युवक ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख उसे बेहोश कर दिया।
फिर उसे पास स्थित एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। लड़की को होश आने पर आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। 2 जुलाई को पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी।
परिजनों ने मामले की शिकायत थाना सब्जी मंडी में दी। पुलिस ने मामले दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।