छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। छेड़छाड़ पर छात्रा सायरन बजाकर अलर्ट कर सकेगी।
डीसी ने दो माह के भीतर सभी गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे और सायरन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल पर लागू होंगे। अनुपालना रिपोर्ट भी हॉस्टल संचालकों को डीसी और एसपी कार्यालय भेजनी होगी।
डीसी डॉ. अमित अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि छेड़छाड़ पर पुलिस और आसपास अलर्ट करने के लिए सायरन का होना जरूरी है।
दरअसल गर्ल्स हॉस्टल के पास आम लोगों और पुलिस की मौजूदगी हर समय नहीं रहती है। मनचले हॉस्टल तक छात्राओं का पीछा करते हैं। ऐसे में छात्रा परेशानी होने पर खुद या किसी परिचित को सूचना दे सायरन का प्रयोग कर सकेगी। इससे मनचलों को पकड़ना आसान होगा।