हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान की अपील पर मुंबई की सेशन कोर्ट दस जून को फैसला सुनाएगी।
मजिस्ट्रेट अदालत ने साल 2002 के मामले में उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में फिर से मामला चलाने का आदेश दिया था।
सत्र अदालत के न्यायाधीश यूबी हेजिब ने एक महीने पहले दलील पूरी होने के बाद अपील पर फैसले के लिए दस जून की तारीख मुकर्रर की थी।
गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304 भाग दो) के गंभीर आरोप लगाने के खिलाफ दलील देते हुए खान के वकील अशोक मुंदारगी ने दलील दी थी कि मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्य के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट यह समझ नहीं पाए कि अभिनेता न तो लोगों की हत्या करना चाहते थे और न ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि लापरवाही से वाहन चलाने में एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी और चार लोग घायल हो जाएंगे।
इस धारा के तहत अपराध के लिए दस साल की सजा का प्रावधान है और इस पर सत्र अदालत मुकदमा चला सकती है।
सलमान के खिलाफ इससे पहले लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304 ए) के हलके मामले में मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया था। जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।