पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने लेने वाली मां को पहले पति से जन्मे नाबालिग बच्चे पर पूरा अधिकार है, इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने महिला की सास को निर्देश दिया है कि वह बच्ची को उसकी मां को सौंप दे।
महिला ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसके बच्चे को छीन लिया गया है, इसलिए अदालत उसकी सास से उसके बच्चे को वापस दिलाए।
शुभा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने बेटी काव्याश्री को अपनी सास के कब्जे से वापस दिलाने की अपील की थी।