लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान जेल पर हुए पथराव के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सांसद वरुण गांधी को सत्र न्यायाधीश बीके मिश्रा ने सोमवार को निजी मुचलके पर 13 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। अगली पेशी पर नियमित जमानत पर सुनवाई होगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हुए थे। 28 मार्च 2009 को वह कोर्ट में हाजिर हुए और उन्हें जेल भेजा गया। कचहरी पर उमड़ी भीड़ ने वरुण गांधी को जेल भेजने का विरोध किया और जेल पर पथराव किया था। बाद में उन पर रासुका लगाकर एटा जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रासुका हटी और वह 16 अप्रैल 2009 को जेल से छूटे।