उत्तराखंड की बाढ़ आपदा में अपनी जान गवां चुके एलआईसी के बीमा धारकों के नामिनी को बीमा भुगतान तीन से चार दिन में कर दिया जाएगा।
इसके लिए बीमा भुगतान नियमों में विशेष छूट दी जाएगी।
एलआईसी के अलीगढ़ मंडल के सीनियर डिवीजनल मैनेजर रमेशचंद्र ने बताया कि इस संबंध में सर्कुलर प्राप्त हो गया है जिसे मंडल के 1600 दफ्तरों और 11 सेटेलाइट सेंटर में भेज दिया गया है।
इसके अनुसार अगर किसी पॉलिसी धारक व्यक्ति का निधन उत्तराखंड त्रासदी में हुआ है तो मृत शरीर नहीं मिलने की सूरत में उसके नामिनी को सात साल तक इंतजार नहीं करना होगा।
यही नहीं अगर किसी कारणवश मृत्यु स्थान से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका है तो भी भुगतान में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
मंडल स्तर पर कुछ अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के इस काम के लिए नामित किया जाएगा ताकि किसी भी परिवार को भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े।
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी मृत व्यक्तियों की सूची को भुगतान का आधार माना जाएगा। एलआईसी अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मथुरा और बुलंदशहर जिले में 27 लाख से अधिक बीमाधारक हैं।