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यूपी लोकायुक्त मामला: SC ने फैसला सुरक्षित रखा

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उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन की मांग याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।
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लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी फैसला नहीं बदलेगा।

बता दें कि अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लोकायुक्त मामले में यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है।
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यूपी सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज

मालूम हो कि अदालती आदेशों के बावजूद लंबे समय से यूपी में नए लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गत 16 दिसंबर को अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए लोकायुक्त पद के लिए राज्य सरकार की ओर से शार्टलिस्ट किए गए पांच नामों में से एक जस्टिस वीरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था।

साथ ही पीठ ने राज्य की संवैधानिक अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी भी की थी। लेकिन दो दिन बाद सचिदानंद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में यूपी सरकार ने धोखा दिया है, लिहाजा इस नियुक्ति को खारिज किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं किया : यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश ने इस आरोप को गलत बताया है कि उसने लोकायुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है।  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि उसने अदालत को यह कभी नहीं कहा था कि लोकायुक्त के लिए नामों की जो सूची दी गई थी, उन पर आम सहमति थी।
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