भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद वरुण गांधी दोषमुक्त होने के बाद फिर से मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं।
दो दिन पहले असद हयात के अपील दायर करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा की अदालत में अपील दायर कर दी है।
असद हयात की अपील पर सुनवाई की तिथि 11 जून 2013 और राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई 2013 की तिथि नियत की गई है।
2009 के मार्च के महीने में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी वरुण गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन और वर्ग विशेष के खिलाफ भाषण देने के आरोप लगे।
एक मुकदमा शहर कोतवाली में और दूसरा थाना बरखेड़ा पर दर्ज हुआ था। दोनों मामलों की सुनवाई सीजेएम अब्दुल कयूम की अदालत में हुई। साक्ष्य के अभाव में कोतवाली मामले में उन्हें 27 फरवरी 2013 और बरखेड़ा मामले में पांच मार्च 2013 को दोषमुक्त किया गया।
बुधवार को राज्य सरकार ने दोषमुक्त के खिलाफ दोनों मामलों में सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की। इसमें सुनवाई के लिए 15 जुलाई 2013 की तारीख लगाई गई है। इधर बरखेड़ा मामले में दोषमुक्त आदेश के खिलाफ दो दिन पहले असद हयात ने अपील की थी। बुधवार को इस पर सुनवाई होनी थी।
सरकारी अपील दायर होने के बाद इस अपील के औचित्य न होने का शासकीय अधिवक्ता अभय कुमार सक्सेना ने तर्क दिया इसलिए इस अपील पर अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख लगाई गई है।