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4 दिसंबर से आसाराम के खिलाफ ट्रॉयल

Thu, 28 Nov 2013 12:48 AM IST
अमर उजाला, जोधपुर, शाहजहांपुर
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यहां की जिला और सत्र अदालत ने आसाराम और अन्य चार आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण मामले में चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को संज्ञान में ले लिया है।
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अब इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर से नियमित आधार पर होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सुनवाई रोजाना होगी और 60 दिन के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा।

75 वर्षीय आसाराम को अपने जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप में अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं।
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इस मामले के अन्य आरोपी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी, कुक प्रकाश, सहयोगी शिवा और आश्रम का डायरेक्टर शरद चंद्र शामिल है।

पीड़िता के वकील ने कहा कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को संज्ञान में ले लिया है। अब कोर्ट 4 दिसंबर से इन आरोपों पर सुनवाई करेगा।

आसाराम समेत सभी आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं जैसे रेप, मानव तस्करी, गलत मंशा से बंधक बनाना और साजिश के आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा पोस्को के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं। जोधपुर पुलिस ने 6 नवंबर को इस मामले में अपनी चार्जशीट पेश की थी।

इस बीच पीड़िता के पिता ने अदालत के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह उन सभी बेटियों की जीत की शुरुआत है, जिन्हें आसाराम ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। यह जीत के रास्ते पर एक और कदम है।

उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की ही कृपा है कि आसाराम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अपने पक्ष में खड़े किए गए देश के नामी-गिरामी वकीलों की एक भी दलील नहीं चली और वे आसाराम पर लगी कोई भी धारा हटवा नहीं सके।
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उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर और कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वह न्याय करेगा और आसाराम समेत सभी गुनहगारों को कड़ी सजा जरूर मिलेगी।
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