सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-370 को संविधान से हटाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाने का निर्णय सिर्फ संसद ले सकती है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोटूक कहा कि अदालत इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती।
याचिका आंध्र प्रदेश के वकील बीपी यादव द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की गुहार की थी। पीठ ने कहा कि अगर कोई प्रावधान असंवैधानिक है तो हम उसे निरस्त कर सकते हैं लेकिन हम संसद को प्रावधान हटाने के लिए नहीं कह सकते।
यह काम संसद को ही करना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वह इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं तो बेहतर याचिका दाखिल करें।