अगर आपकी फोन कॉल बीच में ही ड्रॉप हो जाती है, तो इसके लिए टेलिकॉम कंपनी को आपको हर्जाना देना पड़ेगा। यानि कि कॉल के डिसकनेक्ट होने पर आपको उसका मुआवजा मिलेगा।
इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को एक कॉल ड्रॉप पर एक रुपये देना होगा। ट्राई के मुताबिक कॉल ड्रॉप की यह भरपाई दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक सीमित रहेगी।
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राइ ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए आगामी एक जनवरी 2016 से यह आदेश जरूरी तौर पर लागू करने का ऐलान किया है।