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सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगा मामलों में केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1984 के सिख दंगा मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से संबंधित प्रगति बताने के लिए कहा है। राजग सरकार ने आईपीएस अधिकारी प्रमोद अस्थाना की अध्यक्षता में गत वर्ष एसआईटी का गठन किया था।
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चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरलाद सिंह खालोन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को दो हफ्ते के भीतर इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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सिख दंगा मामलों की जांच में नहीं प्रगति

याचिकाकर्ता की ओर से पेश आरएस सूरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2015 में एसआईटी का गठन किया था लेकिन अब तक इन मामलों की जांच में कोई खास प्रगति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या केबाद देशभर में हुए सिख विरोधी दंगों में तीन हजार से अधिक सिखों की मौत हुई थी।

याचिका में गुहार की गई थी कि अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच को अंजाम दिया जाए। पीठ इस याचिका पर सुनवाई के तैयार हो गई। हालांकि, फिलहाल सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

 पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कपूर और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुमार ज्ञानेश एसआईटी में सदस्य हैं। एसआईटी को इन मामलों की फिर से जांच करने केआदेश दिए गए हैं। शुरुआत में जांच केलिए छह महीने मिले थे लेकिन बाद में यह अवधि एक साल और बढ़ा दी गई थी।
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