नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के पास जाने के लिए कहा है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने कहा कि बोस बेहतरीन व्यक्ति थे लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते।
पीठ ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कहा है। अदालत ने मंत्रालय को इस पर जल्द से जल्द विचार करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार के पक्ष से अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में इस मसले पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रधान सचिव से विचार करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन प्रयास बेनतीजा निकला।