सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो हफ्ते में डांस बार खोलने के लिए दोबारा खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने का काम शुरू करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की आपत्तियों को नकाराते हुए उसे डांस बार पर प्रतिबंध हटाने के आदेश का पालन करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पीसी पंत की पीठ ने राज्य सरकार को सख्त शब्दों में कहा कि 15 अक्टूबर के आदेश का पालन करने और डांस बार के लाइसेंस के लिए आवेदन को स्वीकार करने के लिए कहा है। पीठ ने योग्य आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस जारी करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा कि अथॉरिटी को अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए।
साल्वे ने पीठ को भरोसा दिलाया कि आदेश का पालन किया जाए हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा सामाजिक प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि डांस बार जानवरप्रवृति की तरह है। साल्वे ने हालांकि यह कहा कि डांस बार सामाजिक बुराई है और इससे नौजवानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कई संस्थाएं हैं जो राज्य सरकार केइस पक्ष का समर्थन करती हैं कि डांस बार पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए।