सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता है। हमारी सेना किसी भी हालात से निपटने में सक्षम हैं।
हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवी भीड़ को नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना को देने की गुहार संबंधी याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमारी सेना किसी भी स्थिति को निपटने में सक्षम है। जब भी इस तरह की स्थिति आएगी, सेना उससे निपट लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम सेना को भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश दें। पीठ ने कहा कि हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते।