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मुश्किल में जयललिता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने जयललिता के अलावा शशिकला और दो अन्य रिश्तेदारों एन सुधाकरण और इलवासरी को भी नोटिस जारी किया है। सभी को आठ हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
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आठ हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष राज्य की अभियोजन एजेंसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने जयललिता की आय से अधिक संपत्ति की गणना करने में गलती की है। राज्य सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर गलत है।

इससे पहले, विशेष अदालत ने गत वर्ष जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन इस साल 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था।
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