सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट आईटी सिटी के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।
दरअसल अदालत ने बुधवार को होने वाली सुनवाई को इसलिए टाल दी क्योंकि जो पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, उसमें वह न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर आदेश जारी किया था।
केंद्र ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए याचिका को खारिज किए जाने योग्य बताया था। साथ ही कहा था कि याचिकाकर्ता को इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जस्टिस विक्रमजीत सेन व जस्टिस शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने सुनवाई को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया।