फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाड्रा के खिलाफ PIL पर कोर्ट की फटकार

Tue, 29 Oct 2013 01:10 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील को कड़ी फटकार लगाई।
विज्ञापन


सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पीआईएल के जरिए किसी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति की ख्याति को नहीं गिराया जाना चाहिए।

हालांकि जस्टिस एचएल दत्तू व जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

अधिवक्ता ने जनहित याचिका में हरियाणा में भूमि आवंटन के मामले में वाड्रा के खिलाफ जांच की मांग की थी। पीठ ने कहा कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति को चुना। आखिर किस आधार पर, हम जनहित याचिका का उपयोग कर एक व्यक्ति के नाम को बदनाम करने की अनुमति प्रदान करें।
विज्ञापन


दोषी कहने पर जताई कड़ी नाराजगी
शीर्षस्थ अदालत ने अधिवक्ता की ओर से प्रतिपक्ष को दोषी कहे जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका संबंध राजनेताओं से है। महज इसलिए आप उन्हें दोषी नहीं कह सकते हैं।

पीठ ने अधिवक्ता को समझाते हुए कहा कि जनहित याचिका मुद्दों को अदालत की निगाह में लाने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन महज सस्ती राजनीति के लिए इसके जरिए किसी की ख्याति को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें